नियम व शर्तें

नियम व शर्तें लागू

  • समाचार पत्र के प्रत्येक प्रतिनिधि को अपने जनपद में ही डिजाइन सहित ई-पेपर तैयार करना होगा। इससे पहले समाचार वेबसाइट व यू ट्यूब पर भी डाला जा सकता है।

  • समाचार पत्र के प्रति जिले में एक ही एजेंसी होगी। समाचार पत्र व्यापारिक नहीं है। हार्दिकता से और समाजहित में कार्यरत रहेगा। किसी भी जनपद में 4 पेज व एक वेबसाइट साइट पर रहेगा। इसके किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा।

  • समाचार पत्र में सज्जेदारी के लिए प्रतिनिधि के नामिकरण हेतु पंजीकरण के कार्यालय में लिखित होगा, जो कि जितनी यूनिट का मूल्य होगा, उस आधार पर प्रतिनिधि को नामित किया जा सकता है।

  • समाचार पत्र जीते का मूल्य एवं सम्बन्ध कार्यवाही अपने जनपद से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से करवाई जाएगी।

  • व्यवसायिक कार्यकारी सम्बन्धी समाचार सम्पादक सम्पादक और प्रशिक्षण हेतु अलग से घोषणा देना होगा। प्रकाशक एवं सम्पादक को लिखित रूप से प्रकाशन का प्रयोग जनपद नैमित्तिक में होगा।

  • समाचार पत्र कभी बेचना और आर्थिक रूप से अर्जित करना वर्जित रहेगा।

  • अन्य कारणवश बिना सूचना के समाचार पत्र विज्ञापन गलत छपने के लिए जनपद का प्रतिनिधि ही जिम्मेदार होगा।

  • वाद-विवाद की जनपद नैमित्तिक न्यायालय ही होगा।

  • पत्रकार एवं सम्पादक को प्रत्येक वर्ष ई–फाइल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में रिटर्न भरना होगा।

  • समाचार पत्र के प्रतिनिधियों के कार्यालय में जन सम्पर्क विभाग से समाचार पत्र की परीक्षा एवं सत्यापन एक आवश्यकता होगी।

  • नियुक्तकर्ता और पत्रकर बनने के लिए हर जनपद में पिंक सिटी टाइम्स प्रतिनिधि नियुक्त करेगा। एक टाइटल में प्रतिनिधि के आधार पर कई लोग एकत्रित हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति एवं सामाजिक संगठन, राजनीतिक कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी अथवा कोई भी पार्टी के साथ रहने का अधिकार होगा।

नोट: इस समाचार पत्र एवं डिजिटल मीडिया का मुख्य उद्देश्य अपनी आवाज़ उठाओं के अन्तर्गत इसका प्रकाशन है।

प्रकाशक एवं सम्पादक
pinkcitytimes.com